एडवांस टैक्स(Advance Tax) क्या है?
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा (208) ” Advance Tax ” को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है कि कोई भी Tax जो वित्तीय वर्ष(financial year) की समाप्ति से पहले भुगतान किया जाता है। एक निर्धारिती रुपये से अधिक की आय अर्जित करता है। एक वित्तीय वर्ष(financial year) में 10,000 और उससे अधिक अग्रिम आयकर(advance income tax) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष के अंत में सभी प्रत्यक्ष(direct ) कर(tax ) राजस्व प्राप्त करने के बजाय, अग्रिम कर भुगतान(advance tax payment) सरकार को समय पर अपने दायित्व को पूरा करने में मदद करता है।
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अग्रिम कर(advance tax payment) भुगतान के लिए तारीखें
F.Y. व्यक्तिगत / कॉर्पोरेट करदाताओं(Individual/corporate taxpayers) दोनों के लिए 2019-20
करदाताओं के लिए किसी भी स्रोत(source ) से आय अर्जित(earning ) करना (वेतन, किराया, व्यवसाय पेशा, पूंजीगत लाभ आदि)
अंतिम तिथि (DUE DATE) | अग्रिम टैक्स का भुगतान(PERCENTAGE OF ADVANCE TAX) |
15 जून को या उससे पहले | 15% |
15 सितंबर को या उससे पहले | 45% |
15 दिसंबर को या उससे पहले | 75% |
15 मार्च को या उससे पहले | 100% |
करदाताओं के लिए निर्धारित योजना (यू / एस 44 ए डी या 44 ए डी ए) के तहत filing ITR करना
अंतिम तिथि (DUE DATE) | अग्रिम टैक्स का भुगतान(PERCENTAGE OF ADVANCE TAX) |
15 मार्च को या उससे पहले | 100% |
अग्रिम टैक्स की प्रयोज्यता (APPLICABILITY OF ADVANCE TAX)
Advance Tax सभी कर दाताओं पर लागू होता है चाहे आप वेतनभोगी पेशेवर हों या freelancer या व्यवसायी।
अपवाद(Exception):
- यदि आपके नियोक्ता ने पहले ही आपके वेतन से TDS काट लिया है, तो आपको advance tax payment के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।
- हालांकि, अगर इस तरह के निर्धारिती के पास आय का कोई अन्य स्रोत है। पूंजीगत लाभ, घर की संपत्ति और निवेश पर ब्याज, तो उसे advance tax देयता शर्त को पूरा करना होगा।
पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या होगा अगर अग्रिम कर(advance tax) का भुगतान वास्तविक कर दायित्व से अधिक या कम है?
- यदि भुगतान किया गया अग्रिम कर(advance tax) वास्तविक दायित्व से अधिक है तो आयकर विभाग द्वारा निर्धारित समय के भीतर आपके पंजीकृत बैंक को अतिरिक्त राशि वापस कर दी जाएगी।
- यदि भुगतान किया गया अग्रिम कर( advance tax) वास्तविक कर से कम है तो निर्धारिती को शेष राशि का भुगतान करना होगा और प्रति माह @ 1% जुर्माना भी बकाया राशि पर लागू हो सकता है।
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अगर मुझे अग्रिम(advance tax) कर भुगतान की समय सीमा याद आती है तो क्या होगा?
- यदि आप अपने अग्रिम कर(advance tax) का भुगतान करने में विफल रहते हैं या आपके द्वारा भुगतान की गई राशि पहली समय सीमा (25 सितंबर) तक कुल देयता के 30% से कम है, तो आप राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तीन महीने के लिए बकाया राशि पर प्रति माह 1% साधारण ब्याज।
- यदि आप दूसरी समय सीमा (15 दिसंबर) तक राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो यह लागू होगा। तीसरी और अंतिम किस्त(instalment ) (25 मार्च) का भुगतान करने में विफल रहने पर हर महीने के लिए defaulted राशि पर 1% साधारण ब्याज का जुर्माना लगेगा जब तक कि कर पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है।
मुझे चालू वित्त वर्ष के लिए अग्रिम कर (file advance tax) कैसे दाखिल करना चाहिए?
- Advance Tax का भुगतान किसी भी अन्य कर भुगतान की तरह ही किया जाता है। 280 चालान दाखिल करके। अग्रिम कर(Advance tax) जमा करने के तरीके के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- NSDL में लॉगिन करें – “सेवाओं” पर क्लिक करें
- फिर “ई-भुगतान(“e-payment)” पर जाएं
- प्रासंगिक चालान( relevant challan) का चयन करें [अग्रिम कर के मामले में चालान 280 का चयन करें]
- अन्य अनिवार्य विवरण जैसे पैन / टैन( PAN/TAN), करदाता का पता और बैंक जिसके माध्यम से भुगतान किया जाना है आदि दर्ज करें।
- दर्ज की गई जानकारी की पुष्टि करने पर, आपको भुगतान पृष्ठ पर निर्देशित किया जाएगा।
- सफल भुगतान पर चालान, एक बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें CIN, भुगतान विवरण और बैंक का नाम होगा, जिसके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया गया था।
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सरकार के पास Advance Tax कैसे जमा करें?
इस संबंध में निर्धारित चालान का उपयोग करके भारत सरकार के साथ अग्रिम कर(Advance Tax) जमा किया जाना है। चालान को www.incometaxindia.gov.in से download किया जा सकता है और Tax का भुगतान नामित बैंकों में 2 मोड में किया जा सकता है। भौतिक मोड(physical mode ) (नकद / चेक) या online mode, debit card या net banking का उपयोग करके । यदि कोई भुगतान के बाद भी challan download नहीं कर पाता है, तो कुछ दिनों के बाद चालान विवरण उनके फॉर्म 26AS में अपडेट किया जाएगा।